बीजापुर-राशन,मेडिकल,पेट्रोल एवं गैस एजेंसी सहित जरूरी दुकानें रहेंगी खुली,कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रिपोर्टर-रत्तू तेलम@बीजापुर।
बीजापुर-बीजापुर नोवेल कोरोना वायरस जो कि एक संक्रामक बीमारी है जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले चुकी है। शासन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना वायरस के संपर्क से पीडि़त, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। इसी के मद्देनजर लोगों के मोमेन्ट को कम से कम रखने के लिए कलेक्टर के.डी. कुंजाम ने शासन द्वारा जारी एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897 के संदर्भ में जारी आदेश तथा इसके अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बीजापुर के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु कई विभिन्न संस्थाओं, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को 31 मार्च 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया है। इस दौरान सभी मण्डियां व दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल स्थापनायें एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, बैकिंग सेवाएं (जिनमें एक समय में 10 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, फायर बिग्रेड, टेलीफोन व इंटरनेट सेवाएं, होटल एवं रेस्टोरेन्ट (जिनमें पक्की स्थायी संरचना एवं वैध लायसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा (कोविड-19) के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर), मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, डेलीनीड्स व किराना दुकानें, राशन दुकाने, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक व बेकरी दुकानें खुली रहेंगी।
इनके अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को 31 मार्च 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया गया है।

कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45)की धारा 188 के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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