राशन, सब्जी व फल विक्रेताओं को दुकान के बाहर अनिवार्यत: मूल्य सूची लगाने के निर्देश, उल्लंघन करने पर बंद करवा दी जाएगी संबंधित दुकान
⭕31 मार्च तक घरों में ही बने रहे लोग⭕
⭕कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम व सीएसपी ने गश्त कर लोगों को दी समझाईश⭕
भरत साहू की रिपोर्ट।
रायगढ़ कोरोना के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम व बचाव के संंबंध में कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने संपूर्ण जिले को आगामी 31 मार्च 2020 तक लॉक डाऊन करने हेतु आदेशित किया है। इस आदेश के परिपालन में कलेक्टर श्री यशंवत कुमार के निर्देशानुसार एसडीएम रायगढ़ श्री आशीष कुमार देवांगन तथा सीएसपी श्री अविनाश ठाकुर ने आज पूरे शहर का गश्त कर बेवजह घूम रहे लोगों को हालात की गंभीरता से अवगत कराते हुए अनावश्यक न घूमने तथा 31 मार्च तक लॉक डाऊन की अवधि में अपने-अपने घरों में बने रहने की समझाईश दी और कहा गया कि अब से आदेश के उल्लंघन किये जाने पर सीधे दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान अति आवश्यक श्रेणी में नहीं रखे कुछ दुकान जैसे मोटर गैरेज, सबमॢसबल पंप आदि की दुकानों का संचालन किया जा रहा था, जिसे अधिकारियों ने तत्काल बंद करवाया। इसके साथ ही चेम्बर आफ कामर्स एवं फल तथा सब्जी विक्रेताओं की बैठक ली गयी तथा उन्हें भी समझाईश दी कि राशन, फल, सब्जियों के विक्रय के दौरान उसकी मूल्य सूची दुकानों के बाहर अनिवार्यत: लगाए जाएं। इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर दुकान बंद कर सील किया जाएगा। जिले में धारा 144 लागू है। अत: 05 लोगों से अधिक की भीड़ दुकानों में एकत्रित न हो इसका ध्यान रखने की सलाह दी गई। लोगों के बीच 01 मीटर की दूरी बनी रहे ऐसी व्यवस्था बनाने हेतु भी निर्देशित किया गया। संजय काम्प्लेक्स में दुकान लगाने वाले सब्जी तथा फल विक्रेताओं से कहा गया कि वे एक साथ संजय काम्प्लेक्स में दुकान लगाने के स्थान पर पूरे शहर के विभिन्न हिस्सों के चौक-चौराहों में अपनी दुकानें लगाएं। जिससे लोगों की भीड़ को एक जगह इकट्ठा होने से रोका जा सके।
⭕कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम व सीएसपी ने गश्त कर लोगों को दी समझाईश⭕
भरत साहू की रिपोर्ट।
रायगढ़ कोरोना के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम व बचाव के संंबंध में कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने संपूर्ण जिले को आगामी 31 मार्च 2020 तक लॉक डाऊन करने हेतु आदेशित किया है। इस आदेश के परिपालन में कलेक्टर श्री यशंवत कुमार के निर्देशानुसार एसडीएम रायगढ़ श्री आशीष कुमार देवांगन तथा सीएसपी श्री अविनाश ठाकुर ने आज पूरे शहर का गश्त कर बेवजह घूम रहे लोगों को हालात की गंभीरता से अवगत कराते हुए अनावश्यक न घूमने तथा 31 मार्च तक लॉक डाऊन की अवधि में अपने-अपने घरों में बने रहने की समझाईश दी और कहा गया कि अब से आदेश के उल्लंघन किये जाने पर सीधे दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान अति आवश्यक श्रेणी में नहीं रखे कुछ दुकान जैसे मोटर गैरेज, सबमॢसबल पंप आदि की दुकानों का संचालन किया जा रहा था, जिसे अधिकारियों ने तत्काल बंद करवाया। इसके साथ ही चेम्बर आफ कामर्स एवं फल तथा सब्जी विक्रेताओं की बैठक ली गयी तथा उन्हें भी समझाईश दी कि राशन, फल, सब्जियों के विक्रय के दौरान उसकी मूल्य सूची दुकानों के बाहर अनिवार्यत: लगाए जाएं। इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर दुकान बंद कर सील किया जाएगा। जिले में धारा 144 लागू है। अत: 05 लोगों से अधिक की भीड़ दुकानों में एकत्रित न हो इसका ध्यान रखने की सलाह दी गई। लोगों के बीच 01 मीटर की दूरी बनी रहे ऐसी व्यवस्था बनाने हेतु भी निर्देशित किया गया। संजय काम्प्लेक्स में दुकान लगाने वाले सब्जी तथा फल विक्रेताओं से कहा गया कि वे एक साथ संजय काम्प्लेक्स में दुकान लगाने के स्थान पर पूरे शहर के विभिन्न हिस्सों के चौक-चौराहों में अपनी दुकानें लगाएं। जिससे लोगों की भीड़ को एक जगह इकट्ठा होने से रोका जा सके।

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